इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामागेट मामले में खुद को अयोग्य ठहराने को चुनौती देते हुए शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक और पुनर्विचार याचिका दायर की है. शरीफ (67) को गत 28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्य ठहरा दिया था. पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से नयी पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है. इसमें उन्होंने मांग की है कि फैसले को अमान्य करार दिया जाये.
शरीफ ने दलील दी कि जो वेतन उन्होंने नहीं लिया उसकी जानकारी नहीं देने को लेकर उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. ताजा पुनर्विचार याचिका में शरीफ ने कहा कि वह चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करने को बाध्य नहीं थे क्योंकि आयकर कानून के तहत उसी वेतन की घोषणा की जाती है जिसे हासिल किया गया हो. शरीफ जेआइटी गठित करने के फैसले के खिलाफ तीन पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही दायर कर चुके हैं.
शरीफ के बेटों हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर ने भी सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश को शुक्रवार को चुनौती दी थी. वित्त मंत्री इसहाक डार ने 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका दायर की है.