Chandan Gupta Murder Case: एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में मामले में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा प्रत्येक पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया भी लगाया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को बरी कर दिया है. चंदन की 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट को फैसले को लेकर चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने कहा है कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई और आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि मैं वकीलों को धन्यवाद देता हूं. विवेक गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट में हम मांग करेंगे कि मुख्य दोषी को फांसी दी जाए और जो दो लोग बरी हो गए हैं उन्हें भी सजा दी जाए.
Chandan Gupta Murder Case: 28 दोषियों को मिला आजीवन कारावास, फैसले से परिजन खुश, लेकिन कर दी यह मांग!
Chandan Gupta Murder Case: चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सभी 28 दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. करीब सात साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Chandan Gupta Murder Case