डिजिटल धोखाधड़ी पर नकेल कसने और फर्जी सिम कार्ड (SIM Cards) की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने कड़ा रुख अपनाया है. 24 अगस्त से दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी ऐसे उपभोक्ता को नया मोबाइल कनेक्शन जारी न करें, जिसके नाम पर पहले से ही तय सीमा से अधिक सिम सक्रिय हैं. अब टेलीकॉम कंपनियां एक दिन के भीतर या रीयल-टाइम में सत्यापन कर ऐसे आवेदनों को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देंगी. साइबर फ्रॉड और सिम स्वैप जैसे अपराधों को रोकने के लिए DoT और ट्राई (TRAI) ने यह कदम उठाया है, ताकि आम नागरिक अपने नाम पर चल रहे फर्जी सिम कनेक्शनों से सुरक्षित रह सकें.
कितने SIM रखने की है अनुमति? जानिए आधिकारिक नियम
दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के अनुसार, भारत में एक व्यक्तिगत नागरिक के नाम पर कुल मिलाकर अधिकतम सिम कार्ड की सीमा निर्धारित है:
- सामान्य राज्यों के लिए सीमा: भारत के अधिकांश राज्यों में एक आईडी पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं.
- विशेष क्षेत्रों के लिए सीमा: जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व (North-East) राज्यों के निवासियों के लिए सुरक्षा कारणों से यह सीमा अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन तय की गई है.
- ऑपरेटर सीमा: यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi, BSNL आदि) को मिलाकर जोड़ी जाती है, न कि किसी एक कंपनी के लिए.
यदि आप इस सीमा को पार करते हैं, तो नए नियम लागू होने के बाद आपका नया सिम आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा.
Sanchar Saathi (TAFCOP) से ऐसे जांचें अपने नाम के एक्टिव सिम
दूरसंचार विभाग ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल की शुरुआत की है. इसके TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) मॉड्यूल से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पहचान पत्र पर कितने नंबर चालू हैं:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले DoT के आधिकारिक पोर्टल
sancharsaathi.gov.inपर जाएं. - नागरिक सेवा चुनें: होमपेज पर 'Citizen Centric Services' सेक्शन में जाकर 'Know Your Mobile Connections' या TAFCOP विकल्प पर क्लिक करें.
- लॉगिन प्रक्रिया: अपना सक्रिय 10-अंकों का मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर 'Request OTP' पर क्लिक करें.
- सत्यापन करें: मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) को दर्ज करके लॉगिन करें.
- सूची देखें: आपके पहचान पत्र से जुड़े सभी एक्टिव मोबाइल नंबरों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी.
अनजान या संदिग्ध नंबर मिलने पर क्या करें?
यदि आपको TAFCOP पोर्टल पर कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आपने नहीं खरीदा है या जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, तो आप तुरंत पोर्टल से ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं:
- Not My Number: अगर वह नंबर आपका नहीं है और किसी ने आपके नाम का दुरुपयोग करके लिया है, तो इस विकल्प को चुनें.
- Not Required: यदि नंबर आपका ही था लेकिन अब आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसे बंद कराना चाहते हैं, तो यह विकल्प चुनें.
रिपोर्ट सबमिट करते ही आपको एक ट्रैकिंग रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने अनुरोध की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. इसके बाद दूरसंचार कंपनी उस नंबर की जांच कर उसे ब्लॉक कर देगी.
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. मैं अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबरों की जांच कहां से कर सकता हूं? ▼
उत्तर: आप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक संचार साथी पोर्टल (`sancharsaathi.gov.in`) के TAFCOP विकल्प पर जाकर अपने नाम पर जारी सभी नंबरों की जांच कर सकते हैं.
Q2. यदि मेरे नाम पर 9 से अधिक सिम पहले से एक्टिव हैं, तो क्या होगा? ▼
उत्तर: 24 अगस्त से लागू नए नियमों के तहत आपको नया सिम कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. सीमा से अधिक सिम होने पर DoT के निर्देशों के तहत अतिरिक्त नंबरों का पुनः सत्यापन या निष्क्रयीकरण (Re-verification / Disconnection) किया जा सकता है.
Q3. क्या TAFCOP पोर्टल पर किसी संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट करने का शुल्क लगता है? ▼
उत्तर: नहीं, संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध TAFCOP सेवा नागरिकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और आप बिना किसी शुल्क के संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक करने का अनुरोध सबमिट कर सकते हैं.
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