जिन यूजर्स ने एकाउंड डिलीट कर दिया उनके बारे में जानकारी हटा दे व्हाट्सएप : HC

नयी दिल्ली : आज दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अकाउंट डिलीट कर दिया है, उनके बारे में जानकारी और आंकडे हटा दें, उन्हें फेसबुक के साथ साझा न करें. उच्च न्यायालय ने सरकार और ट्राई से नियामक के फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप जैसे संदेश देने वाले प्लेटफार्म लाने की व्यवहार्यता […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 23, 2016 3:29 PM

नयी दिल्ली : आज दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अकाउंट डिलीट कर दिया है, उनके बारे में जानकारी और आंकडे हटा दें, उन्हें फेसबुक के साथ साझा न करें. उच्च न्यायालय ने सरकार और ट्राई से नियामक के फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप जैसे संदेश देने वाले प्लेटफार्म लाने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा.

गौरतलब है कि व्हाट्सएप की नयी शेयरिंग पॉलिसी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल (याचिका) दायर की गयी थी, जिसपर आज कोर्ट सुनवाई कर रहा था. व्हाट्सएप के नये अपडेट में कंपनी की नयी पॉलिसी के लिए यूजर्स की सहमति मांगी जा रही है. इस नयी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स का नंबर अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा.

नयी शेयरिंग पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स का मोबाइल नंबर अपनी ओनर कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा. जिसकी मदद से व्हाट्सएप यूजर्स फेसबुक के जरिये और भी ज्यादा टारगेट विज्ञापन पा सकेंगे. ये एड फेसबुक पर होंगे. इस जानकारी में व्हाट्सएप एड की कोई बात नहीं कही गयी है.

Next Article

Exit mobile version