New Road Safety Rules : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिलियन राइडर के लिए नये सड़क सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किये हैं. नयी गाइडलाइंस के अनुसार, 9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चों को बाइक से यात्रा करते समय नये नियमों का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर मोटरसाइकिल सवार को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
ऐसा न करने पर कट सकता है चालान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने बच्चों के लिए रोड सेफ्टी की नयी गाइडलाइंस जारी की है. इसके अनुसार, बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्चों के सफर करने पर नये नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है. नये नियम (MoRTH New Rules) 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे.
सेफ्टी हार्नेस लगाना होगा
नये नियमों के मुताबिक, 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) लगाना जरूरी होगा. सेफ्टी हार्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए, जिसमें बच्चे को आराम मिल सके. साथ ही, इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करने की होनी चाहिए.
बच्चों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी
सड़क सुरक्षा के नये नियम के अनुसार, बच्चों को दोपहिया वाहन पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेलमेट भी लगाना होगा. इस नियम के लागू होने के बाद हेलमेट और सुरक्षा गियर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
तब तक साइकिल हेलमेट से चला सकते हैं काम
बच्चों के हेलमेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा. तब तक छोटे हेलमेट या साइकिल हेलमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बता दें कि सरकार रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आयी थी.