Swiggy Zomato Delivery Boys Face Challan After Bike Taxi Ban: दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर बाइक टैक्सी को प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें कहा गया है कि ओला, ऊबर और रैपिडो में बाइक चलानेवाले प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वह प्राइवेट नंबरवाले बाइक से कमर्शियल ऑपरेशन कर रहे हैं. यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है. किसी प्राइवेट बाइक का टैक्सी सर्विस के रूप में इस्तेमाल होने पर पहली बार 5000 रुपये और दूसरी बार या उसके बाद 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को कम से कम 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा.
दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध का असर फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉयज पर हो रहा है. दोपहिया वाहनों से खाना पहुंचाने वाले आपूर्तिकर्ताओं का चालान होने की बात सामने आयी है. इस बारे में इन कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शिकायत की है. फूड डिलीवरी प्लैटफॉर्म्स ने इस निर्देश पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और दावा किया है कि नोटिस की गलत व्याख्या की गई है क्योंकि यह प्रतिबंध बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर लागू है.
स्विगी ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध की आड़ में खाने-पीने के सामान की डिलिवरी करने वालों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. स्विगी के प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर नियमों को हाल में बदला गया है, जिससे भोजन पहुंचाने वाले वितरण एग्रीगेटर्स के लिए भ्रम और व्यवधान पैदा हो गया है. अधिसूचना केवल बाइक-टैक्सी सेवाप्रदाताओं पर लागू होने के बावजूद हमारे डिलिवरी कर्मचारियों को गलत तरीके से चालान जारी किये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि डिलिवरी कर्मचारियों को जारी किये गए कुछ चालान 15,000 रुपये से अधिक के हैं. मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जोमैटो ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आरटीओ अधिकारियों ने अधिसूचना की गलत व्याख्या की है. संपर्क करने पर जोमैटो के प्रवक्ता ने कहा, नोटिस केवल यात्री वाहनों के लिए है. इसकी कुछ गलत व्याख्या की गई है.
दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले महीने बाइक-टैक्सी के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसके लिए एग्रीगेटर्स को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है. (भाषा इनपुट के साथ)