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झारखंड: रांची डीसी ने पिठौरिया, सुखदेवनगर व एयरपोर्ट थाने के इन आपराधिक मामलों में दी अभियोजन की स्वीकृति

रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पिठौरिया थाना, सुखदेवनगर थाना एवं एयरपोर्ट थाने के आपराधिक मामलों में रविवार को अभियोजन की स्वीकृति दी है.

रांची: रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पिठौरिया थाना कांड सं.-102/ 23 (27.06.2023) के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है. सुखदेवनगर थाना काण्ड संख्या-258/ 23 (27.06.2023) के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है. वहीं, एयरपोर्ट थाना काण्ड सं०-29/ 23, (12.06.2023) से संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को दिया था अंजाम

पिठौरिया थाना काण्ड सं0-102/ 23 के अभियुक्त 1. सूरज कुमार राम, पे०-राजेन्द्र राम, सा०-कांके सेमरटोली सीआईपी थाना-कांके, जिला-रांची, 2 गुंजन कुमार सिंह, पे०-स्व राजकुमार सिंह, सा०-सुन्दरनगर थाना-काके जिला-रांची 3.कृष्णा कुमार तांती, पे०-दिलीप तांती, सा०-मिनियस कॉलोनी क्वार्टर, थाना- कांके, जिला-रांची एवं 4. सुमित कुमार सिंह, पे०-प्रमोद सिंह, सा०- बीएयू कैंपस कांके, थाना-कांके, जिला-रांची को रात्रि में गश्ती के दौरान पकड़ा गया था. पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 21.06.2023 को हथियार के बल पर सीसी फ्यूल पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था.

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हथियार समेत ये सामान हुए थे बरामद

तलाशी के क्रम में सूरज कुमार राम के पास से 01 (एक) 7.65 एमएम बोर का देसी निर्मित लोडेड पिस्टल, जिसे अनलोड करने पर बैरल के अंदर 01 (एक) 7.65 एमएम बोर की जिंदा गोली तथा कृष्ण कुमार तांती के पास से 01 (एक) 315 एमएम बोर की डबल बैरल देसी निर्मित कट्टा एवं अन्य सामान जब्ती सूची के अनुसार बरामद किया गया था.

आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति

इस कांड के उपरोक्त सभी प्राथमिकी अभियुक्तों क्रमश: 1. सूरज कुमार राम, 2. गुंजन कुमार सिंह 3. कृष्णा कुमार तांती एवं 4. सुमित कुमार सिंह को दिनांक 27.06.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इस काण्ड के अनुसंधान में पर्यवेक्षण के क्रम में पकड़ाये प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध घटना सत्य पायी गयी है. पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार, पिठौरिया थाना, जिला-रांची द्वारा समर्पित एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रांची द्वारा अनुशंसित पिठौरिया थाना काण्ड सं0-102/ 23, दिनांक 27.06.2023 से संबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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सुखदेवनगर थाना से संबंधित मामले में अभियोजन की स्वीकृति

रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा सुखदेवनगर थाना काण्ड संख्या-258/ 23 (27.06.2023) के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने किया था अरेस्ट

सुखदेवनगर थाना काण्ड संख्या-258/23 (27.06.2023) के अभियुक्तों क्रमश: 1. विनय तिग्गा, पिता-धर्मदास तिग्गा, पता- सपारोम, थाना-नगड़ी, जिला-रांची 2. आकाश कुमार सिंह उर्फ अलेक्स, पिता स्व.-बबलू सिंह, पता शास्त्री चौक मधुकम, थाना- सुखदेवनगर, जिला- रांची एवं 3. अजय नायक, पे०-शंकर नायक, पता छोटा घाघरा डोरण्डा थाना एयरपोर्ट, जिला-रांची वर्तमान पता शान्ति नगर शारदा बेट्री गली, पिस्का मोड़, थाना- सुखदेवनगर, जिला-रांची को आपराधिक घटना से संबंधित गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पकड़ा गया था. पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा विभिन्न आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्ता स्वीकार की है. उनके द्वारा बताया गया कि वे सभी पीएलएफआई संगठन का सहयोग लेकर अपने गैंग के साथ अवैध हथियारों का धौंस दिखाकर मोटा पैसा लेकर जमीन पर कब्जा दिलाते हैं एवं जमीन व्यवसायियों को हत्या करने की धमकी देकर अवैध पैसा वसूलते हैं.

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अनुसंधान के क्रम में सत्य पायी गयी घटना

तलाशी के क्रम में पुलिस को अजय नायक के घर से 01 (एक) 9 एमएम बोर का देसी लोडेड पिस्टल,03 (तीन) 9 एमएम बोर की जिन्दा गोली एवं 01 (एक) 9 एमएम बोर की मिस फायर गोली तथा बेड के नीचे से 01 (एक) देसी कट्टा एवं घर में रखी प्लास्टिक की टोकरी से 7.65 एमएम बोर की 01 (एक) मिस फायर गोली तथा अन्य सामान जब्त किए गए थे. प्राथमिकी अभियुक्तों क्रमशः 1. विनय तिग्गा, 2. आकाश सिंह उर्फ अलेक्स एवं 3. अजय नायक को गिरफ्तार कर 28.06.2023 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में प्राथमिक अभियुक्तों के विरूद्ध घटना सत्य पायी गयी है. पुलिस अवर निरीक्षक सौरव कुमार शर्मा, सुखदेवनगर थाना, रांची द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों एवं पुलिस अधीक्षक, नगर, रांची द्वारा अनुशंसित सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-258/23 (27.06.2023) से संबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

एयरपोर्ट थाने से संबंधित मामले में अभियोजन की स्वीकृति

रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा एयरपोर्ट थाना कांड सं०-29/ 23, (12.06.2023) से संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है. एयरपोर्ट थाना काण्ड सं०-29/23 (12.06.2023) के अभियुक्त रोनित राज भगत, पे०- शिव प्रसाद भगत, सा०-सरना टोली एयरपोर्ट रोड, हिनू एयरपोर्ट थाना, जिला-रांची को उसके ही घर से ब्राउन शुगर के कारोबार की गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 12.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था.

ब्राउन शुगर के साथ गोली बरामद

तलाशी के क्रम में अभियुक्त के पास से 18 छोटी-छोटी पुड़िया में बंद ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ एवं 02 (दो) मोबाइल फोन बरामद किया गया. पूछने पर बताया गया कि यह पुड़िया ब्राउन शुगर है. जिसे वह जमशेदपुर के सलमा खातून से लाकर बेचता है. उसके दिये गये बयान के आधार पर उसके घर के कमरे से 192 पुड़िया ब्राउन शुगर जैसे पदार्थ, 40 (चालीस) पीस 7.65 एम.एम. बोर की जिंदा गोली एवं अन्य सामान बरामद किया गया. प्राथमिकी अभियुक्त रोनित राज भगत को दिनांक 12.06.2023 को गिरफ्तार कर 13.06.2023 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में पकड़ाये प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध घटना सत्य पायी गयी.

आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति

पुलिस अवर निरीक्षक, अभिजीत रंजन, एयरपोर्ट थाना, जिला-रांची द्वारा समर्पित एवं पुलिस अधीक्षक, नगर रांची द्वारा अनुशंसित एयरपोर्ट थाना काण्ड संख्या-29/23 (12.06.2023) से संबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन के बाद अभियुक्त के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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