33.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

आईएनएक्स मीडिया मामला : पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब दस्तावेजों कर सकते हैं निरीक्षण

जांच एजेंसी सीबीआई ने दस्तावेजों के निरीक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अभी भी जारी है. ऐसे में दस्तावेजों के निरीक्षण की वजह से सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है.

नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें जांच एजेंसी ने पी चिदंबरम, उनके बेटे और दूसरे आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण किए जाने को लेकर निचली अदालत द्वारा दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की थी.

सीबीआई ने निचली अदालत के एक स्पेशल जज के पांच मार्च के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें एजेंसी को आरोपियों या उनके वकीलों द्वारा मालखाने में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है.

जांच एजेंसी सीबीआई ने दस्तावेजों के निरीक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अभी भी जारी है. ऐसे में दस्तावेजों के निरीक्षण की वजह से सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. इस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे आरोपी हैं.

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सीबीआई ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शामिल है और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है लेकिन समाज के सामूहिक हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है.

Also Read: आईएनएक्स मीडिया मामला: नीति आयोग की पूर्व CEO, अन्य को अंतरिम जमानत मिली

सीबीआई ने कहा था कि एक निष्पक्ष सुनवाई वह नहीं है, जो आरोपी निष्पक्ष सुनवाई के नाम पर चाहते हैं. हालांकि, प्रतिवादियों और अभियुक्तों की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता (सीबीआई) द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेज प्रतिवादियों और अभियुक्तों को उपलब्ध कराए गए थे. हाईकोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें