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Filing Income Tax Return: अभी तक 2.8 करोड़ टैक्सपेयर्स ने फाइल किया ITR, जल्दी करें नहीं तो लगेगा बड़ा फाइन

Filing Income Tax Return: आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद, भरने पर 31 दिसंबर से पहले भरने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा.

Filing Income Tax Return: आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्सपेयर की मांग है कि रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए. मगर, मिल रही जानकारी के अनुसार, सरकार साल 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. हालांकि, टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक लेट फाइन के साथ अपनै रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है. बाद में टैक्सपेयर को पांच हजार तक टैक्स देना पड़ सकता है. ऐसे में अगर करदाता अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए.

आखिरी तिथि से पहले टैक्स भरने के हैं कई फायदे

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई तक 2.88 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 17 जुलाई तक 1.33 करोड़ वेरिफाइड रिटर्न संसाधित किए गए थे. हालांकि, 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करने के कई फायदे हैं. इससे न केवल अंतिम समय में टैक्सपेयर्स को भीड़ से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि रिफंड की शीघ्र प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी. हालांकि, इस वर्ष कई टैक्सपेयर्स को अपना रिफंड पहले ही मिल चुका है.

खुद भर सकते हैं टैक्स

टैक्स भरने की प्रकिया को सरकार के द्वारा लगातार सरल बनाया जा रहा है. इसे आसानी से भरा जा सकता है. अगर, आपके फाइनेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो टैक्स भरने की बेसिक जानकारी के साथ आप खुद से अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं. इसके अलावा कई मोबाइल एप हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में बेहतर तरीके से मदद करते हैं. कई एप और वेबसाइट इसके लिए नॉमिनल चार्ज लेते हैं. इसके अलावा आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. अगर, आप खुद से इनकम टैक्स फाइल करने का मन बना रहे हैं तो पहले आपको अपने सभी डॉक्युमेंट्स तैयार रखने चाहिए.

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30-40 मिनट में भर सकते हैं टैक्स

किसी भी व्यक्ति को खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं वो आसान स्टेप्स जिससे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ जाएं. यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन करें. इसके बाद, अगर टैक्सपेयर वेतनभोगी है तो असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप आदि सारी जानकारी भरें. इसके बाद ये बताएं कि आप आपना टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन. अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. साइट पर मांगी गयी सारी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़े. इसके बाद इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये आयकर विभाग को बताएं.

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व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी

व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.

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