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आशुतोष शाही हत्याकांड में डॉलर व ओंकार की जमानत खारिज

आशुतोष शाही हत्याकांड में डॉलर व ओंकार की जमानत खारिज

जेल में बंद शूटर गोविंद को मिली जमानत मुजफ्फरपुर. प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में गुरुवार को हाइकोर्ट ने आरोपी रहे अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर और रनंजय उर्फ ओंकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मानवीय ने इसकी सुनवाई की और इसे खारिज कर दी. कासिम हुसैन उर्फ डॉलर की ओर से सात अक्तूबर 2023 को और रनंजय उर्फ ओंकार की ओर से 13 जनवरी को हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय ने सुनवाई की. वहीं जेल में बंद शूटर गोविंद को जमानत मिल गयी है. इससे पूर्व इसी मामले में जेल गये प्रद्यूमन शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, पूर्व वार्ड पार्ष शेरू अहमद एवं विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी . यह था मामला 21 जुलाई 2023 को नगर थाना के लकड़ीढ़ाही इलाके में अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. वहीं उनके तीन बॉडी गार्ड भी जख्मी हुए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी. प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी दीपंदिता के बयान पर नगर थाने में एफआइआर दर्ज की गयी थी. इसमें मंटू शर्मा, गोविंद कुमार, पूर्व पार्षद शेरू अहमद, विक्रांत कुमार उर्फ विक्कू शुक्ला, अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर सहित अन्य अज्ञात को आरोपित किया गया था . ——- जेल में बंद शातिर चुन्नू की पत्नी को मिली जमानत मुजफ्फरपुर. जेल में बंद शातिर चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए जमानत दे दी. जिसके बाद चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना की ओर से दस हजार के दो जमानतदार एसीजेएम -1 के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट ने उनके बंध पत्र को स्वीकृत करते हुए रिलीज ऑर्डर जेल अधीक्षक को देर शाम भेज दिया. किरण वंदना की ओर से उनके अधिवक्ता रत्नेश कुमार भारद्वाज ने 18 अप्रैल को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल कराया था .शातिर चुन्नू ठाकुर की नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के अगले दिन यानि 7 अप्रैल को लगभग 11:45 के करीब काजी मोहम्मदपुर पुलिस व जिला पुलिस ने गन्नीपुर आवास पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पिस्टल, जमीन के कागजात सहित कई दस्तावेज जब्त किये गये थे. चुन्नू ठाकुर के दाखिल पेरोल के आवेदन पर हुई बहस चुन्नू ठाकुर की ओर से अधिवक्ता ने 23 अप्रैल को उनके पेरोल देने के लिए आवेदन दिया था. जिसमें कहा था कि उनके पुत्र का उपनयन संस्कार 26 अप्रैल को तय हुआ है. इसलिए उपनयन संस्कार में भाग लेने के लिए पेरोल पर अनुमति दी जाये. गुरुवार को सीजेएम ने उनके आवेदन पर सुनवाई की. लेकिन देर शाम तक कोई आदेश नहीं दिया.

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