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Friday, March 29, 2024

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झारखंड में पानी के कनेक्शन के लिए शुल्क निर्धारित, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं कनेक्शन, इन्हें मिलेगा हर महीने 5 हजार लीटर मुफ्त पानी

रांची : राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए सात से 42 हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया है. सरकार ने ‘वाटर कनेक्शन रूल-2020’ में इसका प्रावधान किया है. नियमावली में पानी का कनेक्शन देने के लिए बिल्डअप एरिया को आधार बनाया गया है. स्थानीय निकाय क्षेत्र में बीपीएल और एपीएल को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी. वहीं, संस्थाओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा.

रांची : राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए सात से 42 हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया है. सरकार ने ‘वाटर कनेक्शन रूल-2020’ में इसका प्रावधान किया है. नियमावली में पानी का कनेक्शन देने के लिए बिल्डअप एरिया को आधार बनाया गया है. स्थानीय निकाय क्षेत्र में बीपीएल और एपीएल को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी. वहीं, संस्थाओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा.

एक हजार वर्ग फुट तक के बिल्डअप एरिया वाले उपभोक्ता को पानी कनेक्शन शुल्क के रूप में सात हजार रुपये, 1001-3000 वर्ग फुट तक के लिए 14,000 रुपये, 3001-5000 वर्ग फुट के लिए 28 हजार रुपये और पांच हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र के लिए 42 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. आवासीय उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ताओं को 26 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से कनेक्शन चार्ज देना होगा. कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन देने पर अधिकतम 13 दिनों में उसका निबटारा करना होगा. 15 दिनों में आवेदक को आवेदन स्वीकृत होने या नहीं होने की सूचना देनी होगी. 15 दिनों के अंदर तक आवेदन अस्वीकृत नहीं करने की स्थिति में कनेक्शन के आवेदन को स्वत: स्वीकृत समझा जायेगा.

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नियमावली में कनेक्शन के आवेदन के निबटारे के लिए हर स्तर पर समय निर्धारित किया गया है. इसके तहत डीलिंग पदाधिकारी आवेदन मिलने के दो दिनों के अंदर, कनीय अभियंता चार दिन, शाखा प्रधान दो दिन, सहायक अभियंता तीन दिन और नगर आयुक्त दो दिन के अंदर आवेदन का निबटारा करेंगे. नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद 15 दिनों के अंदर पानी का कनेक्शन दे दिया जायेगा.

राज्य सरकार स्थानीय निकाय क्षेत्र में बीपीएल और एपीएल को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी. वहीं, संस्थाओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा. बीपीएल और एपीएल को पांच हजार लीटर से अधिक खर्च करने पर हर वर्ग के उपभोक्ताओं को खपत के मुकाबले 4.50 रुपये से 27 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से भुगतान करना होगा. सरकार द्वारा पानी के लिए निर्धारित दर में 45 प्रतिशत बिजली और 35 प्रतिशत अन्य खर्च शामिल है. बिजली दर में वृद्धि होने पर सरकार पानी के लिए निर्धारित प्रति हजार लीटर की दर में भी बढ़ोतरी करेगी.

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पानी का शुल्क प्रति हजार लीटर रुपये में

खपत की सीमा बीपीएल एपीएल संस्था वाणिज्यिक औद्योगिक

5000 लीटर मुफ्त मुफ्त 10.80 13.50 18

5000 से 50,000 लीटर 4.50 9.00 10.80 13.50 18

50,000 से पांच लाख लीटर 4.50 10.80 12.96 16.20 21.60

पांच लाख से अधिक 4.50 13.50 16.20 20.25 27

नियमावली में पानी के उपभोक्ताओं को चार श्रेणियों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सांस्थिक) में बांटा गया है. आवासीय कनेक्शन के दायरे में व्यक्तिगत और अपार्टमेंट को शामिल किया गया है. सांस्थिक कनेक्शन के दायरे में संस्थाओं और सरकारी भवनों को शामिल किया गया है. अवैध पानी का कनेक्शन या बिना मीटर के कनेक्शन पाये जाने पर घरेलू उपभोक्ताओं से दंड के रूप में चार हजार रुपये की वसूली की जायेगी. औद्योगिक, वाणिज्यिक और सांस्थिक उपभोक्ताओं से दंड के रूप में 10 हजार रुपये की वसूली की जायेगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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