38.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Ola Uber कैब वाले अब नहीं वसूल सकेंगे मनचाहा किराया, Modi Govt ने जारी की गाइडलाइंस

Guidelines for Cab Aggregators: भारत में पहली बार ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए केंद्र ने दिशानिर्देश दिये हैं. इनमें पहली बार एग्रीगेटर को परिभाषित किया गया है. इस कदम से पारिस्थितिक तंत्र (इको सिस्टम) को बहुत राहत मिली है, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति की कमी महसूस कर रहा था.

Guidelines for Cab Aggregators: भारत में पहली बार ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए केंद्र ने दिशानिर्देश दिये हैं. इनमें पहली बार एग्रीगेटर को परिभाषित किया गया है. इस कदम से पारिस्थितिक तंत्र (इको सिस्टम) को बहुत राहत मिली है, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति की कमी महसूस कर रहा था.

सरकार ने शेयर्ड मोबिलिटी को रेगुलेट करने और वाहनों की भीड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी किये हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन दिशानिर्देशों का मकसद राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटर के लिए एक नियामक मसौदा तैयार करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एग्रीगेटर अपने परिचालन के लिए जवाबदेह हों. बयान के मुताबिक, मोटर वाहन संशोधन कानून, 2019 के जरिये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित किया गया है, ताकि एग्रीगेटर शब्द की परिभाषा को शामिल किया जा सके.

देश में कैब एग्रीगेटर जैसे ओला, ऊबर आदि तेज से लोकप्रिय हुए हैं. लोगों द्वारा अपने दफ्तर, बाजार जाने के लिए इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. कैब के साथ ये एग्रीगेटर ऑटो, बाइक द्वारा भी ग्राहकों को सुविधा देते हैं. अब सरकार ने इनके रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी किये हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 जारी किया.

Also Read: Ola Scam: ऐप में खामी का फायदा उठाकर पैसेंजर्स से दोगुना किराया वसूल रहे ड्राइवर, यहां समझें पूरा खेल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 जारी किया. इनका लक्ष्य शेयर्ड मोबिलिटी को रेगुलेट करने के साथ ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है. इसके अलावा एग्रीगेटर की परिभाषा को शामिल किया गया है. इसके लिए मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 से संशोधित किया गया है.

सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देशों के माध्यम से एग्रीगेटर के अर्थ को परिभाषित किया है। इसके मुताबिक एग्रीगेटर का अर्थ है – यात्रियों को परिवहन की मंशा के लिए ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए डिजिटल मध्यस्थ या मार्केटप्लेस.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बयान के मुताबिक संशोधन से पहले एग्रीगेटर के लिए विनियमन नहीं था. इस संशोधनों के तहत एग्रीगेटर को कारोबार करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा. एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है. लाइसेंस नहीं लेने पर अधिनियम की धारा 93 के तहत दंड का प्रावधान भी है. केंद्र ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों और प्राशासन को पत्र भेज कर इन दिशानिर्देशों को लागू कराने को कहा है.

Also Read: Uber ने भारत में की ऑटो रेंटल सर्विस की शुरुआत, 10 km का किराया Rs 169

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें