सिलीगुड़ी: 22 मई 2008 को सिलीगुड़ी कॉमर्स कॉलेज के छात्र अभिषेक चाचान को उसके मित्रों ने ही मारा था. सिलीगुड़ी एडीशन फस्र्ट कोर्ट के न्यायाधीश सौमोव्रत सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी सुरजीत दास को आपीसी की धारा 302, 201 तथा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
गौरतलब है कि 21 मई को उसके मित्र ने अभिषेक को अपहरण किया.
बाद में उसे नशीली शराब पिलाकर उसकी निर्मम हत्या की. मृतक अभिषेक के पिता अरविंद चाचान ने बताया कि मैं खुश हूं कि मेरे बेटे के गुनहगार को सजा मिली. बाकी दूसरे मित्र पांच साल सजा काट चुका है.