जहर देकर हत्या करने वालों को सख्त सजा

आरोपी शौहर को उम्रकैद और ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास इस्लामपुर : गृहवधू को दहेज मामले में जहर देने के बाद पीट पीटकर हत्या करने का अपराध साबित होने के बाद अदालत ने आरोपी पति साहेबजान अली को उम्रकैद और ससुर मजनू शेख को 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी है. सोमवार […]

आरोपी शौहर को उम्रकैद और ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास

इस्लामपुर : गृहवधू को दहेज मामले में जहर देने के बाद पीट पीटकर हत्या करने का अपराध साबित होने के बाद अदालत ने आरोपी पति साहेबजान अली को उम्रकैद और ससुर मजनू शेख को 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी है. सोमवार को यह सजा इस्लामपुर की फास्ट ट्रैक वन अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार पाठक ने सुनायी. उल्लेखनीय है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के करणदिघी थाने में बीते 28 अप्रैल 2011 को मृत मुख्तारा बीबी के पिता झरु शेख ने अपनी बेटी की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया.
हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गयी. लेकिन आज जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया वैसे ही पुलिस ने अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया. अदालत ने अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498ए के तहत तीन साल और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाने के अलावा धारा 304बी के तहत उम्रकैद और 10 साल की कठोर सजा सुनायी. अदालत में सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के साक्ष्य लिये गये थे. इस्लामपुर अदालत के सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद जमालुद्दीन ने उक्त जानकारी देकर बताया कि 50 हजार अतिरिक्त दहेज की रकम और एक मोटरसाइकिल नहीं देने पर शादी के दो साल बाद ही पति और ससुर ने मिलकर मुख्तरा बीबी को जहर देकर पीट पीटकर हत्या कर दी थी.
उल्लेखनीय है कि करणदिघी थानांतर्गत गोविंदपुर के निवासी झरु शेख की बेटी मुख्तरा बीबीके साथ स्थानीय राघोपुर के झांगड़ी टोला निवासी मजनू शेख के बेटे साहेबजान अली के साथ मुस्लिम रीति के अनुसार विवाह संपन्न हुआ था. सजा सुनकर झरु शेख और मां माजेरा बीबी ने संतोष जताया है.

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