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चाय श्रमिकों का बकाया भुगतान 11, कोर्ट के निर्देश पर श्रम विभाग व बागान मालिकों का फैसला

जलपाईगुड़ी : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगामी 11 जून से जलपाईगुड़ी जिले के बंद चाय बागानों के कुछ श्रमिकों को राज्य श्रम विभाग बकाया मजदूरी का भुगतान करेगा. अभी इन बागानों के 450 श्रमिकों ने आवेदन दिया है. धीरे-धीरे सभी श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि 2006 […]

जलपाईगुड़ी : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगामी 11 जून से जलपाईगुड़ी जिले के बंद चाय बागानों के कुछ श्रमिकों को राज्य श्रम विभाग बकाया मजदूरी का भुगतान करेगा. अभी इन बागानों के 450 श्रमिकों ने आवेदन दिया है. धीरे-धीरे सभी श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि 2006 में कई संगठनों ने जनहित याचिका दायर की थी. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से राज्य सरकार व चाय बागान प्रबंधन ने बकाया मजदूरी प्रदान करने का फैसला लिया. अतिरिक्त श्रम कमिश्नर तथा श्रम मंत्री के मुख्य सलाहकार पशुपति घोष ने बताया कि 60 दिनों के भीतर जलपाईगुड़ी व अलीपुरद्वार जिले के 28 चाय बागान में 15 करोड़ रुपये चुकाये जायेंगे.
विभागीय सूत्रों से पता चला है कि श्रमिक यूनियनों एवं बागान प्रबंधनों को फॉर्म दिया गया है. इसे भरकर श्रम विभाग को सौंपने को कहा गया है. इनकी स्क्रूटनी के बाद श्रमिकों को उनका बकाया चुकाया जायेगा. इनमें रेड बैंक, सुरेंद्रनगर, धरनीपुर व कुमलाई जैसे बंद चाय बागान शामिल है. आगामी 11 जून को जलपाईगुड़ी आईटीपीए के जोगेशचंद्र मेमोरियल हॉल में राज्य श्रम कमिश्नर जावेद अख्तर कुछ श्रमिकों को चेक प्रदान करेंगे.

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