दुष्कर्म पीड़िता को पुलिस दे पूर्ण सुरक्षा : हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया है. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया करायें. पीड़िता के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर पर न्यायाधीश ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

तृणमूल नेता पर आरोप है कि उसने एक महिला को नौकरी दिलाने का वादा करके लाखों रुपये ठगे और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के अनुसार, तृणमूल नेता ने दिनहाटा की एक महिला को नौकरी का लालच दिया था. उसने कथित तौर पर लड़की को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी दिलाने के लिए उसके पिता से पहले पांच लाख रुपये लिए थे. इसके बाद, तृणमूल नेता ने महिला को नौकरी के लिए इंटरव्यू का बहाना बनाकर मिलने बुलाया. आरोप है कि उसे कार से एक खाली घर में ले जाया गया, जहां तृणमूल नेता ने उसे धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने दुष्कर्म की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल भी किया. इसी मामले में पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >