कोलकाता. देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंतोष जताने के बाद, कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई में बदलाव किया है. अब इन मामलों की सुनवाई खंडपीठ की बजाय सिर्फ एकल पीठ द्वारा की जायेगी. गौरतलब है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि जब देशभर में ऐसे मामलों की सुनवाई एकल पीठ द्वारा की जाती है, तो कलकत्ता हाइकोर्ट इसमें अपवाद क्यों है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी. हाइकोर्ट सूत्रों के अनुसार, इस विषय पर निर्णय लेने के लिए पिछले सप्ताह हाइकोर्ट के न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ की बैठक हुई थी. लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जमानत और अग्रिम जमानत की सुनवाई अब एकल पीठ द्वारा ही होगी. नियम संशोधन समिति जल्द ही इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी. सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाइकोर्ट को 28 फरवरी को इस बदलाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी.
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