उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2015 से इंगलिश बाजार नगरपालिका ने बढ़ा हुआ नगरपालिका कर लागू किया था. मालदा जिला होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने इस कर वृद्धि को पसंद नहीं किया था. संगठन के जिला सचिव ने कहा कि नगरपालिका कर में 300 से 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है. हमने कहा था कि इतनी अधिक बढ़ोत्तरी होने से कर का भुगतान मुश्किल हो जायेगा. लेकिन नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन ने मेरी बात को कोई महत्व नहीं दिया. बाद में आश्वासन दिया गया कि होटल, लॉज और रेस्टोरेंट का कर कम किया जायेगा. लेकिन कर में इतनी अधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई है कि अब अगर 10 प्रतिशत की छूट दे भी दी जाये, तो उसे कम करना नहीं कहा जा सकता. इसलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने नयी कर वृद्धि पर स्थगन आदेश दे रखा है. हमारा कहना है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक नगरपालिका पुरानी दर पर ही कर ले. लेकिन पुरानी दर से कर लेने से इनकार कर दिया गया. इसलिए हमलोग 1 अप्रैल, 2015 से नगरपालिका कर नहीं दे रहे हैं.
मालदा जिला होटल ऑनर्स एसोसिएशन सूत्रों ने बताया कि इंगलिश बाजार नगरपालिका इलाके में 67 होटल, लॉज और रेस्टोरेंट हैं. सभी के लिए नगरपालिका कर 300 से 400 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. किस आधार पर इतनी बड़ी वृद्धि की गई है. नगरपालिका प्रबंधन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है. अगर नगरपालिका द्वारा हमारा ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो हम फिर अदालत के दरवाजे पर जायेंगे.
नगरपालिका के उप-चेयरमैन बाबला सरकार ने कहा कि बोर्ड ऑफ काउंसिलर की मीटिंग में इस विषय पर चरचा होगी और कठोर कदम उठाया जायेगा. कर नहीं चुकाने को बरदाश्त नहीं किया जायेगा.