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कर नहीं देनेवाले होटलों, लॉज, रेस्टोरेंट को चेतावनी

मालदा: 1 अप्रैल, 2015 से नया नगरपालिका कर लागू होने के बाद से इंगलिशबाजार नगरपालिका के होटल, लॉज और रेस्टोरेंट आदि नगरपालिका कर नहीं दे रहे हैं. इसकी वजह से नगरपालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है. इंगलिशबाजार नगरपालिका ने अब बकाया नहीं देने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की बात कही है. शुक्रवार […]

मालदा: 1 अप्रैल, 2015 से नया नगरपालिका कर लागू होने के बाद से इंगलिशबाजार नगरपालिका के होटल, लॉज और रेस्टोरेंट आदि नगरपालिका कर नहीं दे रहे हैं. इसकी वजह से नगरपालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है. इंगलिशबाजार नगरपालिका ने अब बकाया नहीं देने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की बात कही है. शुक्रवार को नगरपालिका के उप-चेयरमैन बाबला सरकार ने बताया कि नगरपालिका कर मिले बिना नागरिक सेवाओं को देना असंभव है. नगरपालिका इलाके के होटल, लॉज और रेस्टोरेंट आदि का ट्रेड लाइसेंस हमलोग रद्द कर देंगे. कलक्ट्रेट ऑफिस से सराय लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा.

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2015 से इंगलिश बाजार नगरपालिका ने बढ़ा हुआ नगरपालिका कर लागू किया था. मालदा जिला होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने इस कर वृद्धि को पसंद नहीं किया था. संगठन के जिला सचिव ने कहा कि नगरपालिका कर में 300 से 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है. हमने कहा था कि इतनी अधिक बढ़ोत्तरी होने से कर का भुगतान मुश्किल हो जायेगा. लेकिन नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन ने मेरी बात को कोई महत्व नहीं दिया. बाद में आश्वासन दिया गया कि होटल, लॉज और रेस्टोरेंट का कर कम किया जायेगा. लेकिन कर में इतनी अधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई है कि अब अगर 10 प्रतिशत की छूट दे भी दी जाये, तो उसे कम करना नहीं कहा जा सकता. इसलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने नयी कर वृद्धि पर स्थगन आदेश दे रखा है. हमारा कहना है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक नगरपालिका पुरानी दर पर ही कर ले. लेकिन पुरानी दर से कर लेने से इनकार कर दिया गया. इसलिए हमलोग 1 अप्रैल, 2015 से नगरपालिका कर नहीं दे रहे हैं.

मालदा जिला होटल ऑनर्स एसोसिएशन सूत्रों ने बताया कि इंगलिश बाजार नगरपालिका इलाके में 67 होटल, लॉज और रेस्टोरेंट हैं. सभी के लिए नगरपालिका कर 300 से 400 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. किस आधार पर इतनी बड़ी वृद्धि की गई है. नगरपालिका प्रबंधन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है. अगर नगरपालिका द्वारा हमारा ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो हम फिर अदालत के दरवाजे पर जायेंगे.
संगठन के जिला सचिव ने कहा कि नये चेयरमैन निहार घोष के सामने भी यह विषय रखा गया था. उन्होंने चरचा कर समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वह लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दे रहे हैं. संगठन के एक सदस्य ने कहा कि शहर के रवीन्द्र एवेन्यू इलाके में स्थित उनके होटल का नगरपालिका कर तीन हजार रुपये था. अब यह बढ़कर 18 हजार रुपये हो गया है. केजे सान्याल रोड के एक होटल का सालाना कर 24 हजार रुपये था, अब यह बढ़कर एक लाख 24 हजार रुपये हो गया है.

नगरपालिका के उप-चेयरमैन बाबला सरकार ने कहा कि बोर्ड ऑफ काउंसिलर की मीटिंग में इस विषय पर चरचा होगी और कठोर कदम उठाया जायेगा. कर नहीं चुकाने को बरदाश्त नहीं किया जायेगा.

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