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अब नियुक्ति के पहले जमा करना होगा संपत्ति का ब्योरा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों की संपत्ति पर नजर रखने के लिए अनूठी पहल शुरू करने जा रही है. अब से राज्य सरकार के किसी भी विभाग में नियुक्ति के पहले उम्मीदवार को उसकी पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होगी. हालांकि फिलहाल राज्य सरकार इस […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों की संपत्ति पर नजर रखने के लिए अनूठी पहल शुरू करने जा रही है.

अब से राज्य सरकार के किसी भी विभाग में नियुक्ति के पहले उम्मीदवार को उसकी पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होगी. हालांकि फिलहाल राज्य सरकार इस नियम को सभी विभागों में शुरू नहीं कर रही है. राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पद पर लगभग 60 हजार नियुक्तियां की जायेंगी और इन नियुक्तियों के पहले राज्य सरकार इस प्रणाली को शुरू करना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार नया कानून भी बना रही है. गौरतलब है कि सरकारी शिक्षक के पद पर भर्ती होनेवालों को अब पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा देना पड़ेगा. सिर्फ नियुक्ति के समय ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रत्येक वर्ष नये सिरे से इसका विवरण जमा कराना होगा.
नये कानून के दायरे में सिर्फ नये शिक्षक ही नहीं, विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारी भी आयेंगे. उच्च शिक्षा संबंधी बिल के मसौदे में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है. इस मसौदे को फिलहाल अनुमोदन के लिए राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भेजा गया है. अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जा सकता है.
उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकारी शिक्षकों द्वारा दिये जा रहे प्राइवेट ट्यूशन पर लगाम कसने के लिए मुख्य रूप से यह कदम उठाया गया है. गौरतलब है कि सरकारी शिक्षकों का एक वर्ग प्राइवेट ट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देता है. इससे होनेवाली आय का कोई विवरण भी सरकार को नहीं मिल पाता. देश के कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए संपत्ति का ब्योरा पेश करने का कानून है.
फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति से शुरू होगी प्रणाली

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