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सुंदरवन में ध्वनि और ठोस कचरा प्रदूषण पर प्रतिबंध

कोलकाता. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पर्यटन के आगामी मौसम को देखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से सुंदरवन क्षेत्र में ठोस कचरे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है. कोलकाता में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी वांगडी और डॉ पीसी मिश्रा की पीठ ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए माइक […]

कोलकाता. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पर्यटन के आगामी मौसम को देखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से सुंदरवन क्षेत्र में ठोस कचरे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है. कोलकाता में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी वांगडी और डॉ पीसी मिश्रा की पीठ ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए माइक और लाउडस्पीकर, चमकीली सजावटी लाइट, नदी के पानी में ठोस कचरे और अन्य सामग्री प्रवाहित करने पर पाबंदी लगायी है.

इसी हफ्ते दिये गये आदेश में पीठ ने चार विभागों पर्यटन, पर्यावरण, गृह और पंचायत के प्रधान सचिवों को वनों की पारिस्थितिकी को बनाये रखने के लिए इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. एनजीटी की पीठ द्वारा इस मामले पर न्यायमित्र नियुक्त किये गये पर्यावरणविद् सुभाष दत्ता ने कहा कि सैकड़ों मोटर लांच, स्टीमर और क्रूज सर्दियाें के दौरान पर्यटकों को सैर सपाटे और पिकनिक मनाने के लिए सुंदरवन लेकर जाते हैं, जिससे वहां ध्वनि, वायु और नदी में ठोस कचरा प्रदूषण फैलता है.
सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है. इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में अन्य वन्यजीव मसलन घड़ियाल, डॉल्फिन, जंगली सूअर आदि भी पाये जाते हैं. गंगा डेल्टा पर स्थित सुंदरवन में वनों की कटाई और मानव बस्तियों तथा आबादी के बढ़ने के कारण पहले ही पर्यावरण असंतुलन का खतरा मंडरा रहा है. सुंदरवन नेशनल पार्क और बाघ अभयारण्य में वायु और ध्वनि प्रदूषण पहले ही बढ़ रहा है. श्री दत्ता ने बताया कि एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुंदरवन इलाके में मौजूद 174 होटलों, रिसॉर्ट, लॉज और होमस्टे का दौरा करने, उनकी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों को देखने और ये नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं यह पता लगने का निर्देश दिया है.

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