मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने हिंदू परिवार को दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति दे दी है. जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से अनुमति मांगी है लेकिन गांव के कुछ मुस्लिम परिवारों की कथित आपत्ति के कारण उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिल रही है. गांव में 25 मुस्लिम परिवार रहते हैं. दूसरा मामला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विसर्जन का समय तय किये जाने से संबंधित है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस के निर्देश को खारिज कर दिया है और विसर्जन के समय में वृद्धि कर दी है. अब शाम को चार बजे तक के बजाय शाम छह बजे तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा.
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धर्म के आधार पर नियम बनाती हैं सीएम : दिलीप
कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने दुर्गा पूजा से संबंधित दो मामलों में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगायी है. साथ ही सरकारी निर्देश खारिज कर दिया. गुरुवार को प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तृणमूल सरकार यहां सांप्रदायिक मतभेद पैदा कर रही है. बंगाल में पूजा का […]
कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने दुर्गा पूजा से संबंधित दो मामलों में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगायी है. साथ ही सरकारी निर्देश खारिज कर दिया. गुरुवार को प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तृणमूल सरकार यहां सांप्रदायिक मतभेद पैदा कर रही है. बंगाल में पूजा का आयोजन सौहार्दपूर्ण माहौल में होता है, लेकिन मुख्यमंत्री धर्म के हिसाब से नियम लागू करती हैं. दुर्गा पूजा से संबंधित हाइकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं.
क्या है मामला
गौरतलब है कि वीरभूम जिले के नलहटी थाना अंतर्गत कंगलापहाड़ी गांव में करीब 300 हिंदू परिवार हैं, जो गत चार वर्ष से प्रशासन से गांव में दुर्गा पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है. इस बार भी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद कंगलापहाड़ी दुर्गा मंदिर कमेटी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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