7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नारदा कांड: सैम्युअल को अब कानूनी नोटिस

कोलकाता: नारद स्टिंग कांड की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस की तरफ से नारद न्यूज के सीइओ मैथ्यु सैम्युअल को अब कानूनी नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के मुताबिक सात दिनों के अंदर उन्हें कोलकाता आकर इस मामले के जांच अधिकारी से मिलने को कहा गया है. लालबाजार सूत्रों के मुताबिक इसके पहले […]

कोलकाता: नारद स्टिंग कांड की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस की तरफ से नारद न्यूज के सीइओ मैथ्यु सैम्युअल को अब कानूनी नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के मुताबिक सात दिनों के अंदर उन्हें कोलकाता आकर इस मामले के जांच अधिकारी से मिलने को कहा गया है.
लालबाजार सूत्रों के मुताबिक इसके पहले दो बार मैथ्यु सैम्युअल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन दोनों बार हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने का कारण बताकर मैथ्यु कोलकाता आने से बचते रहे हैं. इसके बाद अदालत को इसकी जानकारी दी गयी.
कोर्ट ने स्वीकार किया पुलिस का आवेदन
बैंकशाल अदालत के सीएमएम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में पुलिस के इस आवेदन को स्वीकार किया और मैथ्यु सैम्युअल को सात दिनों के अंदर कोलकाता आने का नोटिस जारी कर दिया.
कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा
कोलकाता पुलिस की तरफ से अदालत को यह भी कहा गया कि अब तक इस मामले में आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिरजा का पुलिस बयान ले चुकी है. कोलकाता के डिप्टी मेयर इकबाल अहमद का भी बयान लिया जा चुका है. इसके अलावा जिस टैक्सी में मैथ्यु महानगर में नेताओं के पास गये थे, उस टैक्सी के चालक से भी बयान ले चुकी है. इसके कारण अब नारद स्टिंग मामले में मैथ्यु सैम्युअल से पूछताछ की जरुरत है. लिहाजा कोर्ट अगर अनुमति दे तो कोलकाता पुलिस मैथ्यु सैम्युअल को कानूनी नोटिस भेजना चाहती है.
अदालत के इस निर्देश की कॉपी को मैथ्यु सैम्युअल को इमेल कर दिया गया है. सात दिनों तक कोलकाता पुलिस उनके जवाब का इंतजार करेगी. इसके बाद कोलकाता पुलिस अदालत को इसकी रिपोर्ट देगी. इसके बाद अदालत का जो अगला निर्देश होगा, कोलकाता पुलिस उसका पालन करेगी.
विशाल गर्ग, कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) व जांच टीम के सदस्य

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें