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अवैध टोटो के संबंध में कड़े कदम उठाये पुलिस : हाइकोर्ट

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने अवैध ई-रिक्शा या टोटो के खिलाफ पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है. वकील रमाप्रसाद सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि अवैध रिक्शा की पहचान के लिए औचक […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने अवैध ई-रिक्शा या टोटो के खिलाफ पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है. वकील रमाप्रसाद सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि अवैध रिक्शा की पहचान के लिए औचक निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर उसे जब्त करें.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हावड़ा सहित कई अन्य स्थानों पर निगम या नगरपालिका द्वारा टोटो के लिए मंजूरी दी जा रही है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी मंजूरी देना अवैध है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ई-रिक्शा के लिए कहा था कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी (आरटीए) को इसके लिए लाइसेंस देने के लिए कहा था. राज्य सरकार ने 2015 के 27 अप्रैल को एक विज्ञप्ति भी जारी की थी, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी शुल्क के एवज में नगरपालिकाएं टोटो के लिए मंजूरी दे रही थीं. खंडपीठ ने टिप्पणी की कि नगरपालिका क्या केंद्र सरकार से अधिक अधिकार रखती है? लिहाजा खंडपीठ ने पुलिस को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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