ट्रेनों और स्टेशनों पर गंदगी फैलाने के आरोप में 5585 को लिया हिरासत में, 634352 रुपये जुर्माना वसूला
कोलकाता : स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन दिनों देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. क्या आम हो या खास, सभी के हाथों में झांडू नजर आ रहा है. स्कूल हो या कॉलेज या फिर कोई सरकारी या गैरसरकारी कार्यालय हर स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन के नारे लगे देखे जा सकते हैं.
प्रधानमंत्री के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत मिशन को अपनाने में भारतीय रेलवे भी किसी से पीछे नहीं है. पिछले एक वर्षो में पूर्व रेलवे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इतना ही नहीं स्टेशनों और ट्रेनों की साफ-सफाई के लिए विशेष कायदे कानून भी बनाये. साफ-सफाई को लेकर रेलवे काफी गंभीर है.
इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ट्रेनों और स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने के लिए रेलवे एक्ट बनाया गया है. स्टेशनों और ट्रेनों में गंदगी फैलाते पाये जाने पर रेलवे एक्ट 145 तहत जुर्माना या गिरफ्तारी का प्रवधान रखा गया है. इस रेलवे एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल को यह अधिकार दिया गया कि वे ट्रेनों, स्टेशनों या रेलवे एरिया में गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना कर सकते हैं या फिर हिरासत में ले सकते हैं.
सियालदह मंडल में इस धारा के तहत जनवरी से जून (2015( तक छह महीने में 634352 रुपये जुर्माना वसूला गया. इसके साथ ही 1287 मामले दर्ज किये गये और 5585 लोगों हिरासत में लिया गया. स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक आर के गुप्ता ने साफ-सफाई के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किया.
अधिकारियों को समय-समय पर स्टेशन एरिया का दौरान करने के निर्देश देने के साथ उन्होंने खुद ही जोन के विभिन्न स्टेशनों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि स्टेशन एरिया और ट्रेनों की सफाई में सहयोग करें.