कोलकाता. सारधा कांड के आरोपी कुणाल घोष के पैरोल के आवेदन को नगर दायरा अदालत ने खारिज कर दिया. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यसभा के अधिवेशन में शामिल होने के लिए कुणाल घोष को पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है. न्यायाधीश ने साफ कर दिया कि पैरोल पर रिहाई केवल किसी आत्मीय के अस्वस्थ होने व आपातकालीन स्थिति में ही संभव है. अधिवेशन में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहाई संभव नहीं है. उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित श्री घोष को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए प्रेसिडेंसी जेल को पत्र भेजा गया था. सारधा कांड में गिरफ्तार होने के बाद पहली बार राज्यसभा में उपस्थिति को लेकर पत्र आया. 21 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के दौरान उनसे उपस्थित होने का आग्रह किया गया था.
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कुणाल को पैरोल पर नहीं मिली रिहाई
कोलकाता. सारधा कांड के आरोपी कुणाल घोष के पैरोल के आवेदन को नगर दायरा अदालत ने खारिज कर दिया. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यसभा के अधिवेशन में शामिल होने के लिए कुणाल घोष को पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है. न्यायाधीश […]
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