कोलकाता. पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करनेवाले ग्रीन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 27 जुलाई के भीतर वह वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र के छाई उत्सर्जन स्थान के संबंध में हलफनामे के जरिये जानकारी दे. साथ ही सरकार से पूछा है कि उसके खिलाफ पांच करोड़ रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाये. न्यायाधीश प्रताप राय की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पर्यावरणविद सुभाष दत्ता ने ग्रीन बेंच में मामला दायर कर कहा था कि 2001 से वक्रेश्वर में ताप विद्युत की तीन इकाइयां स्थापित की गयी थी. इसकी कुल क्षमता 630 मेगावाट की थी. बाद में दो और नयी इकाइयां 2008 में स्थापित की गयी. हालांकि इसके लिए पूर्व के छाई उत्सर्जन स्थान का विस्तार नहीं किया गया. छाई को चंद्रभागा-वक्रेश्वर नदी में फेंकने की वजह से पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं हो रही हैं. वहां की मछलियों और प्राणी संपदा को नुकसान पहुंच रहा है.
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ग्रीन बेंच ने दिया सरकार को हलफनामा देने का निर्देश
कोलकाता. पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करनेवाले ग्रीन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 27 जुलाई के भीतर वह वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र के छाई उत्सर्जन स्थान के संबंध में हलफनामे के जरिये जानकारी दे. साथ ही सरकार से पूछा है कि उसके खिलाफ पांच करोड़ रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया […]
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