10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मदन तामांग हत्याकांड: केस डायरी की ऑरिजनल कॉपी पेश करने का निर्देश, वकील बदलेगी सीबीआइ

कोलकाता: अखिल भारतीय गोरखा लीग के पूर्व अध्यक्ष मदन तामांग हत्याकांड मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ ने वकील बदलने का फैसला किया है. अब सीबीआइ की ओर से वरिष्ठ वकील मामले की पैरवी करेंगे. इस संबंध में मंगलवार को सीबीआइ की ओर से हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी […]

कोलकाता: अखिल भारतीय गोरखा लीग के पूर्व अध्यक्ष मदन तामांग हत्याकांड मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ ने वकील बदलने का फैसला किया है. अब सीबीआइ की ओर से वरिष्ठ वकील मामले की पैरवी करेंगे. इस संबंध में मंगलवार को सीबीआइ की ओर से हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी के समक्ष याचिका दायर की गयी, जिसे हाइकोर्ट ने स्वीकार लिया.

लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सीबीआइ से मामले की केस डायरी मांगी, तो उन्होंने कहा कि जेरेक्स मशीन खराब होने के कारण वह केस डायरी की कॉपी जमा नहीं कर पा रहे हैं. इसके बाद न्यायाधीश ने सीबीआइ से केस डायरी की ऑरिजनल कॉपी पेश करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने अगले 24 घंटे के अंदर केस डायरी जमा करने को कहा है. गौरतलब है कि गुरुवार को दोपहर दो बजे हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

2013 में सीबीआइ को मिला था दायित्व : गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वर्ष 2013 में सीबीआइ ने मामले की जांच का जिम्मा लिया था. जांच का जिम्मा लेने के बाद सीबीआइ ने किस तरह से जांच की है और किन-किन लोगों से पूछताछ के आधार पर चाजर्शीट बनाया गया है. इस संबंध में हाइकोर्ट ने सीबीआइ से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसे बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने हाइकोर्ट में पेश किया. गौरतलब है कि मदन तामांग हत्याकांड में गोरखा जनमुक्ति मोरचा के अध्यक्ष विमल गुरुंग सहित 23 आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी ने राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जब तक अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें