कल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर कचहरी में अतिरिक्त जिला जज फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के जज पीयूष कांति राय ने बुधवार को हत्या के 18 अभियुक्तों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी. सरकारी वकील मंगलमय मुखर्जी ने बताया कि नौ नवंबर 2004 को थाना पाड़ा क्षेत्र के गांव पीपुल खोल में तड़के लगभग साढ़े तीन बजे आहायार शाह रमजान के दौरान शहरी कर रहे थे. उस समय घर में उनके परिवार के सदस्य भी थे. अचानक 18 व्यक्ति हथियार लेकर घर में घुस गये. शाह को सामने पाकर उन पर गोली चला दी. साथ ही धारदार हथियार से हमला कर मार डाला. शाह उस समय घोड़ादह दो नंबर ग्राम पंचायत के माकपा के प्रधान थे. इस मामले में थानार पाड़ा थाना में उसी गांव के 18 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. मामले में 18 लोगों की गवाही हुई. इसके बाद सजा सुनायी गयी. सजा पानेवाले सभी कांग्रेस के समर्थक हैं. उनके नाम इसलाम श्ेख, साुजायद्दीन विश्वास, रजाउल शेख, आला हमदो शेख, लेकया शेख, इक्रम शेख, छानारूल शेख, यावारूल हालसामा, रेमेन हालसामा, सईदुल काजी, काजी हमीदुल, बाबर अली मंडल, होशेन शेख, रशीद हालसामा, आफसर मंडल, सिराज शेख, हान मुहम्मद शेख व नूर हसन शेख हैं. जिलाधीश का निर्देशकल्याणी. नदिया जिले के नये जिलाधिकारी विजय भारती ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं. दफ्तर में धूम्रपान पर पाबंदी लगा दी गयी है. आगामी रथ यात्रा के पूर्व मायापुर के सभी होटलों की पूरी जानकारी भी प्रस्तुत करने को कहा है.
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हत्या के 18 अभियुक्तों को उम्रकैद
कल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर कचहरी में अतिरिक्त जिला जज फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के जज पीयूष कांति राय ने बुधवार को हत्या के 18 अभियुक्तों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी. सरकारी वकील मंगलमय मुखर्जी ने बताया कि नौ नवंबर 2004 को थाना […]
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