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ऑक्सीटाउन हत्याकांड: पत्नी व नौकरानी के हत्यारोपी पति को मृत्युदंड

कोलकाता. आज से लगभग पांच वर्ष पहले ठाकुरपुकुर थाना क्षेत्र में हुए ऑक्सीटाउन हत्याकांड मामले में पुलिस ने पति को हत्या की साजिश रचने का आरोपी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी. गुरुवार को अलीपुर कोर्ट के जज सिद्धार्थ कांजीलाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले […]

कोलकाता. आज से लगभग पांच वर्ष पहले ठाकुरपुकुर थाना क्षेत्र में हुए ऑक्सीटाउन हत्याकांड मामले में पुलिस ने पति को हत्या की साजिश रचने का आरोपी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी. गुरुवार को अलीपुर कोर्ट के जज सिद्धार्थ कांजीलाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में से है.

एक पति जो अन्य राज्य में है और एक सुपारी किलर द्वारा उसने अपनी पत्नी व नौकरानी की नृशंस हत्या कराता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. आरोपी पति को फांसी की सजा के साथ ही जज ने सुपारी किलर सोमनाथ तांती को भी आजीवन कारावास का दंड सुनाया. जज ने कहा कि दो छोटे-छोटे बच्चे अभिक घोष व मौसमी घोष ने उस समय उनकी मां को खो दिया, जब उनको मां की सबसे अधिक जरूरत थी. उनकी मां को साजिश के तहत हत्या की गयी है. इसलिए इस हत्याकांड के आरोपी को फांसी से कम सजा सुनाना, सही नहीं होगा. इस प्रकार के जघन्य अपराध करनेवाले को फांसी ही मिलनी चाहिए.

हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति ने जज के सामने कहा कि वह निदरेष है, उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश नहीं रची थी. लेकिन जज ने कहा कि कोर्ट के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो कहते हैं कि इन दोनों हत्याओं की साजिश उसने ही रची थी. गौरतलब है कि दो दिन पहले अलीपुर कोर्ट ने आक्सीटाउन हत्याकांड में पति व सुपारी किलर तांती को दोषी करार दिया था.
क्या है मामला
27 सितंबर 2010 को ठाकुरपुकुर थाना क्षेत्र में स्थित आक्सीटाउन में दो लोगों की हत्या हुई थी. गृहवधू मौसमी घोष का हाथ-पांव बाध कर गले का सिरा काट कर नृशंस हत्या हुई थी. हत्या की एक मात्र चश्मदीद गवाह उस घर की नौकरानी पारुल बाला घोष थी. हत्यारे ने उसकी भी हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में अलीपुर कोर्ट ने मौसमी के इंजीनियर पति अभिक घोष को दोषी करार दिया. कोर्ट में साबित हो गया कि अभिक घोष ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए सोमनाथ तांती को सुपारी दी थी. जानकारी के अनुसार, अभिक घोष बिहार के मुंगेर जिले में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था. यह उसकी दूसरी शादी थी. लेकिन शादी के बाद से ही अभिक का उसकी पत्नी मौसमी के साथ झगड़ा होता था. दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और सोमनाथ तांती सहित चार लोगों को पांच लाख रुपये की सुपारी दी गयी. घटना के तीन सोमनाथ तांती अन्य तीन लोगों के साथ वहां गया और मौसमी घोष व नौकरानी की हत्या की. हालांकि इस सोची समझी हत्या को डकैती की शक्ल देने के लिए पति ने काफी प्रयास किये, क्योंकि जिस समय हत्या हुई थी, उस समय अभिक मुंगेर में था. वह हत्या के दूसरे दिन कोलकाता आया था. लेकिन अंतत: उनका सच सामने आया और आरोपियों को सजा सुनायी गयी.

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