वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में मंत्रियों के साथ कामकाज में सहायता करने के लिए परिषदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, इसके लिए राज्य सरकार ने एक विधेयक ‘ वेस्ट बंगाल पार्लियामेंट्री सिक्रेटरी एलायंस सैलरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्ट-2013 भी पारित किया था. लेकिन अंतत: हाइकोर्ट ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये इन परिषदीय सचिव के संबंध में विशाल भट्टाचार्य व पुष्पल चक्रवर्ती ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब याचिकाकर्ताओं ने राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र को नोटिस जारी किया है और कहा कि राज्य सरकार हाइकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है और विधायक अभी नीली रंग की बत्ती का प्रयोग अपने वाहन पर कर रहे हैं, जो अवैध है. उन्होंने मुख्य सचिव से जल्द से जल्द हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.