हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह अपनी निगरानी में दोनों पार्षदों को जेल से नगरपालिका के शपथ ग्रहण समारोह तक ले जायेंगे और फिर वहां से इन्हें पुन: जेल भेज दिया जायेगा. गौरतलब है कि पिछले दिनों इंग्लिशबाजार नगरपालिका में हुए चुनाव में वार्ड नौ से भाजपा के प्रत्याशी संजय कुमार शर्मा व वार्ड 25 से माकपा के प्रत्याशी दुलाल चाकी जीत दर्ज कर पार्षद बने हैं. लेकिन 13 मई को पुलिस ने वार्ड नौ के भाजपा के पार्षद संजय कुमार शर्मा पर किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया और तब से वह जेल हिरासत में हैं. इसी प्रकार, वार्ड 25 में माकपा के पार्षद दुलाल चाकी पर भी इसी धारा के तहत मामला किया गया है. पुलिस ने दुलाल चाकी को 18 मई को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल हिरासत में है.
गौरतलब है कि 26 मई को इंग्लिशबाजार नगरपालिका में नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह है और उस दिन चेयरमैन के चुनाव के लिए वोटिंग भी होगी. हाइकोर्ट ने शपथ ग्रहण के साथ ही चेयरमैन के चुनाव के लिए वोटिंग देने का अधिकार भी इन पार्षदों को दिया है. हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान माकपा पार्षद के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य व भाजपा पार्षद के वकील उदय शंकर चटर्जी ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है.