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रूपा गांगुली पर हमले के आरोपी को जमानत

तृणमूल नेता प्रताप साहा पर था रूपा गांगुली से र्दुव्‍यवहार व हमले का आरोप अलीपुर की अदालत ने दी जमानत कोलकाता. सभा के दौरान भाजपा नेता व अभिनेत्री रूपा गांगुली से र्दुव्‍यवहार व हमला मामले का आरोपी व तृणमूल नेता प्रताप साहा को शुक्रवार को अलीपुर अदालत में जमानत मिल गयी. मामले की शिकायत के […]

तृणमूल नेता प्रताप साहा पर था रूपा गांगुली से र्दुव्‍यवहार व हमले का आरोप
अलीपुर की अदालत ने दी जमानत
कोलकाता. सभा के दौरान भाजपा नेता व अभिनेत्री रूपा गांगुली से र्दुव्‍यवहार व हमला मामले का आरोपी व तृणमूल नेता प्रताप साहा को शुक्रवार को अलीपुर अदालत में जमानत मिल गयी. मामले की शिकायत के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी थी और अब उनके जमानत मिलने को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं.
सूत्रों के अनुसार सरकारी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उस दलील का समर्थन किये जाने की बात सामने आयी है, जिसमें उसने अपने मुवक्किल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दर्ज किये जाना कानूनी तौर पर उचित नहीं ठहराया था.
तृणमूल नेता को मिली जमानत के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस बात से यह साबित हो गया है कि सत्तारूढ़ दल से प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. ध्यान रहे कि विगत 14 अप्रैल को अलीपुर के गोपालनगर में सभा के दौरान रूपा गांगुली पर हमले का आरोप लगाया गया था. हमले का आरोप तृणमूल नेता प्रताप साहा समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था.
प्रदेश भाजपा के नेताओं का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी. सूत्रों के अनुसार अदालत में सीसीटीवी में कैद घटना की वीडियो रिकार्डिग से आरोपी पर लगाये आरोपों के साबित होने के प्रश्न पर घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया. उसके बाद ही प्रताप साहा को पांच हजार रुपये के दो व्यक्तिगत बांड पर जमानत दे दी गयी.

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