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मदन मित्रा की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता: सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार हुए परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका गुरुवार को अलीपुर अदालत में खारिज कर दी गयी. अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मंत्री की जमानत याचिका खारिज की और उन्हें आगामी सात मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया. सारधा कांड में सीबीआइ […]

कोलकाता: सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार हुए परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका गुरुवार को अलीपुर अदालत में खारिज कर दी गयी. अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मंत्री की जमानत याचिका खारिज की और उन्हें आगामी सात मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया.

सारधा कांड में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद दिसंबर महीने से मित्र न्यायिक हिरासत में हैं. सूत्रों के अनुसार मित्रा की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अपने पक्ष में कहा कि सारधा मामले में मित्र करीब 131 दिनों की न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं.

सीबीआइ द्वारा सारधा कांड को लेकर एक सप्लीमेंट्री चाजर्शीट जमा की जा चुकी. कथित तौर पर उसमें मित्र को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है. इधर सीबीआइ पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि मदन मित्रा काफी प्रभावशाली हैं और अगर जमानत पर उन्हें रिहा किया जाता है तो जांच बाधित हो सकती है. ऐसे में उन्होंने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की. मित्रा एसएसकेएम अस्पताल में इलाजरत हैं. इसीलिए अदालत में उपस्थित नहीं हो पाये. गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट में मित्र की लंबित जमानत याचिका वापस ले ली गयी थी. इसके बाद अलीपुर अदालत में याचिका की गयी.

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