कंपनी के लेकटाउन स्थित मुख्यालय के संबंध में विधाननगर कमिश्नरेट को कार्रवाई करने को कहा गया है. राज्य भर में स्थित कंपनी के बाकी कार्यालयों के संबंध में पुलिस महानिदेशक को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने सेबी, राज्य सरकार व सीबीआइ के सीजर लिस्ट (जब्त किये गये सामान, कार्यालय आदि की सूची) के संबंध में हाइकोर्ट में समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
एमपीएस के निवेशकों के संगठन के सचिव भास्कर दासगुप्ता द्वारा दायर मामले के तहत यह निर्देश आया है. भास्कर दासगुप्ता के वकील अरिंदम दास ने बताया कि 2013 में सेबी ने एमपीएस के सभी कामकाज को बंद करने के लिए निर्देश दिया था. लेकिन उस निर्देश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद निवेशकों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाइकोर्ट ने भी तब सेबी के निर्देश को ही बहाल रखा था. कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था. बावजूद इसके एमपीएस ने पैसे उठाने का काम जारी रखा था.