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अब सरकार के हाथ प्रत्यक्ष अधिकार, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने बनाये नये नियम
कोलकाता : राज्य में कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नये नियम बनाये गये हैं, जिसके अनुसार अब शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होगा. नये नियम के अनुसार, अब स्नातक (ऑनर्स) व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कार्यरत शिक्षक एसएससी की परीक्षा नहीं […]
कोलकाता : राज्य में कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नये नियम बनाये गये हैं, जिसके अनुसार अब शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होगा. नये नियम के अनुसार, अब स्नातक (ऑनर्स) व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कार्यरत शिक्षक एसएससी की परीक्षा नहीं दे पायेंगे, जबकि पहले कोई भी शिक्षक तीन वर्ष के बाद एसएससी की परीक्षा दे सकते थे और अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल में नियुक्ति की इच्छा प्रकट कर सकते थे.
साथ ही राज्य सरकार ने रिक्त शिक्षक पदों में भी आरक्षण शुरू करने का फैसला किया है. इसलिए नयी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रावधान रखा है कि वह अधिसूचना जारी कर रिक्त शिक्षक के पदों में से 10 प्रतिशत पद किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित कर सकती है.
रिक्त पदों की संख्या एकत्रित क रने का बदला नियम इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या एकत्रित करने के बारे में भी नया नियम बनाया है. पहले नियम के अनुसार, जिला के शिक्षा प्रभारी अपने क्षेत्र के स्कूलों के रिक्त पदों की संख्या की जानकारी क्षेत्रीय स्कूल सेवा आयोग देते थे और उसके बाद क्षेत्रीय स्कूल सेवा आयोग द्वारा यह रिपोर्ट केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग को भेजी जाती थी. लेकिन अब जिला के शिक्षा प्रभारी रिक्त पदों की संख्या से संबंधी रिपोर्ट सीधे स्कूल शिक्षा आयोग को भेजेंगे और उसके बाद स्कूल शिक्षा आयोग इस बारे में राज्य के शिक्षा मंत्री से अनुमति लेगी और उनकी अनुमति मिलने के बाद ही रिक्त पदों की तालिका स्कूल सेवा आयोग को भेजा जायेगा.
पर्सनालिटी टेस्ट के नंबर 5 से बढ़ा कर 20 किये गये बताया जाता है कि इस नये अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने पर्सनैलिटी टेस्ट के नंबर को भी बढ़ा दिया है. पहले पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए पांच नंबर दिये जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा कर 20 नंबर का कर दिया गया है
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