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कोयला घोटाला : आरोपी के तौर पर मनमोहन सिंह, केएम बिड़ला, चार अन्य को सम्मन

नयी दिल्ली. ओडि़शा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला के एक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य को बुधवार को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किये और आठ अप्रैल को पेश होने के लिए […]

नयी दिल्ली. ओडि़शा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला के एक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य को बुधवार को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किये और आठ अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है.सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आइपीसी की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 409 (किसी लोकसेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए) के प्रावधानों के तहत छह आरोपियों को कथित अपराधों के लिए सम्मन किया है.इन तीनों के अलावा अदालत ने मामले में हिंडाल्को, इसके अधिकारियों शुभेंदु अमिताभ और डी भट्टाचार्य को भी आरोपी के तौर पर सम्मन किया. दोषी ठहराये जाने पर आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. ये मामला 2005 में हिंडाल्को को ओडि़शा में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन करने से जुड़ा है. तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था.

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