14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मदन की जमानत याचिका पर सुनवाई से जजों ने किया खुद को अलग

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्र की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. व्यक्तिगत कारण दर्शाते हुए न्यायाधीश असीम कुमार राय और न्यायाधीश इशान चंद्र दास ने सारधा घोटाले में गिरफ्तार मदन मित्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. […]

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्र की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. व्यक्तिगत कारण दर्शाते हुए न्यायाधीश असीम कुमार राय और न्यायाधीश इशान चंद्र दास ने सारधा घोटाले में गिरफ्तार मदन मित्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही मदन मित्र न्यायिक हिरासत में हैं.

याचिका अब वापस मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के पास भेजी जायेगी और इसकी सुनवाई के लिए अब इसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जायेगा. मदन मित्र की जमानत याचिका 11 फरवरी को अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की. मदन मित्र को पिछले वर्ष 12 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर भादंसं की धारा 420, 120 बी और 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें