करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही मदन मित्र न्यायिक हिरासत में हैं.
याचिका अब वापस मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के पास भेजी जायेगी और इसकी सुनवाई के लिए अब इसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जायेगा. मदन मित्र की जमानत याचिका 11 फरवरी को अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की. मदन मित्र को पिछले वर्ष 12 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर भादंसं की धारा 420, 120 बी और 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.