कोलकाता. सारधा रियल्टी मामले में अदालत में चार्जशीट पेश किये जाने के काफी दिन बीतने के बावजूद सीबीआइ द्वारा इस मामले से संबंधित कुछ कागजात पेश करने में विलंब को लेकर गुरुवार को अदालत ने सीबीआइ को फटकार लगायी. अदालत में सीबीआइ के वकील से कागजात मांगे गये, तब उनके वकील ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी बाहर है, लौटने पर चार्जशीट से संबंधित शेष कॉपी जमा की जायेगी. इसे सुनने के बाद सोमवार तक बाकी सभी कागजात अदालत में जमा देने का निर्देश माननीय न्यायाधीश ने दिया है. अदालत सूत्रों के मुताबिक सारधा रियल्टी मामले में गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की पेशी होनी थी. लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका. अस्पताल में मदन मित्रा ठीक से चिकित्सा करने का आवेदन मदन मित्रा के वकील ने किया. अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है. वहीं इस दिन सुदीप्त सेन के वकील नरेश भलोटिया के तरफ से अदालत में उनके लिए जमानत याचिका दायर की गयी. जहां अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर 12 मार्च तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दे दिया.
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सीबीआइ को कोर्ट ने लगायी फटकार
कोलकाता. सारधा रियल्टी मामले में अदालत में चार्जशीट पेश किये जाने के काफी दिन बीतने के बावजूद सीबीआइ द्वारा इस मामले से संबंधित कुछ कागजात पेश करने में विलंब को लेकर गुरुवार को अदालत ने सीबीआइ को फटकार लगायी. अदालत में सीबीआइ के वकील से कागजात मांगे गये, तब उनके वकील ने कहा कि इस […]
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