कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सिक्कों को ऊंची कीमत पर बेचने के व्यवसाय को अविलंब बंद करने का निर्देश दिया है. बसों द्वारा कूपन जारी करने के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सिक्कों को ऊंची कीमत पर बेचने पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य में कहीं भी किसी बस में कूपन या प्लास्टिक के नकली सिक्के का फिर से चलन देखने पर मामले के आवेदनकारी को सीधे अदालत में सूचित करने का निर्देश भी दिया गया है. साथ ही पुलिस व राज्य सरकार को इस बाबत कदम उठाने के लिए भी कहा गया है. बसों मंे छुट्टे पैसे के बदले कूपन जारी करने के खिलाफ इंडियन स्माइल नामक एनजीओ की ओर से राजीव सरकार ने यह मामला किया था.
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सिक्कों को ऊंची कीमत के बेचने के व्यवसाय को अविलंब बंद करने का निर्देश
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सिक्कों को ऊंची कीमत पर बेचने के व्यवसाय को अविलंब बंद करने का निर्देश दिया है. बसों द्वारा कूपन जारी करने के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सिक्कों को ऊंची कीमत पर बेचने पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व […]
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