-गिरफ्तार खालिद मोहम्मद की जमानत याचिका फिर खारिजकोलकाता. बर्दवान कांड में गिरफ्तार 11 आरोपियों को शनिवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. यहां एनआइए के वकील व बचाव पक्ष के वकीलों के जवाब को सुनने के बाद अदालत ने सभी को 31 जनवरी तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया है. अदालत में शनिवार सुबह माननीय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुमताज खान के सामने सुनवाई के दौरान इस मामले में अन्य गिरफ्तार आरोपी खालिद मोहम्मद की तरफ से उनके वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की अर्जी दी. उनके तरफ से वकील रामदुलाल मान्ना ने बताया कि खालिद को विस्फोटक विशेषज्ञ बताया जा रहा है. इसका मतलब यह नहीं होता कि वह किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है. एनआइए की तरफ से इसे लेकर कोई ठोस सबूत भी अदालत में पेश नहीं किये गये. इसे देखते हुए खालिद को जमानत पर रिहा किया जाय. इसके विरोध में एनआइए की तरफ से वकील श्यामल घोष ने कहा कि खालिद ने पाकिस्तान से आतंकी प्रशिक्षण लेकर देश में तबाही के लिए विस्फोटक बनाना शुरू किया था. वह मूलत: म्यांमार का रहने वाला है. बिना कागजात के वह इस देश में प्रवेश कर लगातार बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के आतंकियों के साथ संपर्क में था. जिसके कारण उसे जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है. दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने सभी को 31 जनवरी तक जेल हिरासत में भेज दिया गया.
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बर्दवान कांड के 11 आरोपियों को 31 जनवरी तक जेल हिरासत
-गिरफ्तार खालिद मोहम्मद की जमानत याचिका फिर खारिजकोलकाता. बर्दवान कांड में गिरफ्तार 11 आरोपियों को शनिवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. यहां एनआइए के वकील व बचाव पक्ष के वकीलों के जवाब को सुनने के बाद अदालत ने सभी को 31 जनवरी तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया है. अदालत में […]
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