कोलकाता. परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ दल द्वारा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की घोषणा को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हासिम अब्दुल हलीम ने गलत कदम बताया है. श्री हलीम ने कहा कि इस मामले पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना उचित नहीं है. यदि सत्तारूढ़ दल संख्या के बल पर निंदा प्रस्ताव लाती है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है. यह आपराधिक मामला है. यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है. विधानसभा संवैधानिक जगह है और सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के नियम के अनुसार ही काम कर रहा है. ऐसी स्थिति में निंदा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है.
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निंदा प्रस्ताव लाना उचित नहीं : हलीम
कोलकाता. परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ दल द्वारा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की घोषणा को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हासिम अब्दुल हलीम ने गलत कदम बताया है. श्री हलीम ने कहा कि इस मामले पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना उचित नहीं है. यदि सत्तारूढ़ दल संख्या के बल […]
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