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मणिपुर सरकार ने ‘अशांत क्षेत्र’ के दरजे को दिया विस्तार

इंफाल. सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफ्स्पा) के तहत मणिपुर को मिले ‘अशंात क्षेत्र के दरजे’ को एक दिसंबर से एक और साल का विस्तार दे दिया गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता एम ओकेंद्रो ने कहा कि यह फैसला बीते एक दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान राज्य […]

इंफाल. सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफ्स्पा) के तहत मणिपुर को मिले ‘अशंात क्षेत्र के दरजे’ को एक दिसंबर से एक और साल का विस्तार दे दिया गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता एम ओकेंद्रो ने कहा कि यह फैसला बीते एक दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान राज्य की समग्र स्थिति का आकलन करने के बाद लिया गया. ओकेंद्रो ने कहा कि आफ्स्पा की धारा तीन सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र के तहत रखे या कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रखे. इंफाल नगर परिषद के आठ विधानसभा क्षेत्रों के अलावा अशांत क्षेत्र का दर्जा शेष राज्य की घाटी और पहाड़ी जिलों पर लागू होगा. प्रवक्ता ने कहा : लगातार होनेवाले बम विस्फोटों और हिंसा के अन्य कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पाया कि राज्य में अशांत क्षेत्र के दरजे को विस्तार देना जरूरी है. सूत्रों ने कहा कि राज्य में आफ्स्पा सितंबर 1980 से लागू है. इसे समय-समय पर विस्तार दिया जाता रहा है. सूत्रों ने कहा : यह अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा. इस विस्तार के जरिये सुरक्षा बलों को संचालन और उग्रवादियों को मिटाने के लिए नागरिक प्रशासन की मदद की अनुमति मिलेगी.

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