कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से बर्दवान के एसपी व कटवा के एसडीओ के खिलाफ अदालत अवमानना का रूल जारी किया गया है. जज देवाशीष कर गुप्त ने यह रूल जारी किया बर्दवान के सिताहाटी स्कूल के दिवंगत शिक्षक अमृत कुमार दास के पेंशन संबंधी मामले को लेकर यह रूल जारी किया गया है. उल्लेखनीय है कि श्री दास का निधन 1995 के 22 अप्रैल को हो गया ता. हालांकि उनकी पत्नी द्वारा शिक्षा विभाग में आवेदन करने पर भी उन्हें पेंशन नहीं मिला. इसपर वह हाइकोर्ट की शरण में गयी थी. जज देवाशीष कर गुप्त ने इस वर्ष 17 जनवरी को 28 फरवरी के भीतर पेंशन व अन्य बकाया अदा करने का निदेश शिक्षा विभाग को दिया था.
लेकिन वह भी नहीं किया गया. इस पर अदालत में फिर मामला दायर किया गया. अदालत की ओर से स्कूल के प्रधान शिक्षक व डीआइ को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था. एसपी को उन्हें गिरफ्तार कर हाजिर कराने के लिए कहा था. डीआइ को पेश करने पर भी प्रधान शिक्षक को पेश नहीं किया गया.
वह खुद अदालत में पेश हुए और कहा कि वह थाने गये थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था. इसलिए वह खुद अदालत पहुंचे हैं. इस पर अदालत ने डीआइजी को 12 जुलाई के भीतर प्रधान शिक्षक को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया तथा एसपी व एसडीओ के खिलाफ अदालत अवमानना का रूल जारी किया.