कोलकाता. सारधा कांड में आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयंत विश्वास व न्यायाधीश इशान चंद्र दास की खंडपीठ ने खारिज कर दिया. संधीर अग्रवाल के वकील का कहना था कि संधीर के जेल में जाने के बाद सीबीआइ ने उसके साथ कोई पूछताछ नहीं की है. अदालत ने सशर्त जमानत देने का अनुरोध किया गया. हालांकि सीबीआइ की ओर से अदालत में कहा गया कि संधीर वृहत्तर आर्थिक घोटाले के आरोपी हैं. सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन के लिए सेबी के कामकाज का जिम्मा उनका ही था. ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. अदालत ने इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. इधर सारधा घोटाले के एक अन्य आरोपी सदानंद गगोई की जमानत याचिका के आवेदन को न्यायाधीश प्रणव चट्टोपाध्याय व न्यायाधीश सुदीप अहलुवालिया की खंडपीठ ने निजी कारणों पर सुनने से इनकार कर दिया.
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सारधा कांड : संधीर को नहीं मिली जमानत
कोलकाता. सारधा कांड में आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयंत विश्वास व न्यायाधीश इशान चंद्र दास की खंडपीठ ने खारिज कर दिया. संधीर अग्रवाल के वकील का कहना था कि संधीर के जेल में जाने के बाद सीबीआइ ने उसके साथ कोई पूछताछ नहीं की है. अदालत ने सशर्त […]
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