कोलकाता: राजारहाट के बीडीओ के खिलाफ एफआइआर कर दिया गया है. राजारहाट थाने की ओर से इस बाबत रिपोर्ट कलकत्ता हाइकोर्ट में दी गयी है. अदालत अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने रिपोर्ट पर संतुष्टि जाहिर करते हुए मामले की निष्पत्ति कर दी.
उल्लेखनीय है कि राजारहाट थाने के आरबेड़िया ग्राम के रहने वाले गोविंद ढाली ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी कि बीडीओ कुछ प्रमोटर को साथ लेकर गत 18 जनवरी को उसके घर पहुंचे और घर खाली कर देने के लिए कहा. बीडीओ का कहना था कि घर अवैध जमीन पर बना है.
आरोप यह भी है कि गोविंद ढाली की पत्नी और विकलांग बेटी के साथ छेड़खानी की गयी. राजारहाट थाने में गोविंद की शिकायत दर्ज नहीं की गयी. पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ. बाध्य होकर गोविंद ने कलकत्ता हाइकोर्ट मे याचिका दायर की. इससे पहले न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने मामले की सुनवाई करते हुए बीडीओ के खिलाफ एफआइआर करने का निर्देश दिया था. बाद में गोविंद ढाली ने अदालत में फिर से अदालत अवमानना की याचिका दायर कर कहा कि निर्देश का पालन नहीं किया गया था. हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट जमा करके कहा कि बीडीओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर लिया गया है. न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने मामले की निष्पत्ति करते हुए पुलिस रिपोर्ट को निचली अदालत में जमा करने के लिए निर्देश दिया है.