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अपहरण कांड : 10 साल बाद चार दोषी करार

हावड़ा : 10 साल सुनवाई के बाद व्यवसायी अपहरण कांड में चार अपहरणकर्ताओं को अदालत ने दोषी करार दिया. शुक्रवार को अपहरणकर्ताओं को सजा सुनायी जायेगी. दोषियों के नाम खालिद खान, कामरान अख्तर, अभिषेक सिंह आैर शाहदाब सिद्दीकी हैं. घटना 17 मार्च, 2008 की है, जब शिवपुर निवासी श्रीराम बुचासिया का अपहरण सॉल्टलेक के सिटी […]

हावड़ा : 10 साल सुनवाई के बाद व्यवसायी अपहरण कांड में चार अपहरणकर्ताओं को अदालत ने दोषी करार दिया. शुक्रवार को अपहरणकर्ताओं को सजा सुनायी जायेगी. दोषियों के नाम खालिद खान, कामरान अख्तर, अभिषेक सिंह आैर शाहदाब सिद्दीकी हैं.

घटना 17 मार्च, 2008 की है, जब शिवपुर निवासी श्रीराम बुचासिया का अपहरण सॉल्टलेक के सिटी सेंटर के पास से हुआ था. अपहरणकर्ताओं ने व्यवसायी को जगाछा में बंधक बनाकर रखा आैर परिजनों से डेढ़ करोड़ रुपये फिरौती देने की मांग की. परिजनों ने 40 लाख फिरौती अपहरणकर्ताओं को दी, जिसके बाद व्यवसायी को मुक्त कर दिया गया था. अपहृत व्यवसायी के भाई शरद कुमार बुचासिया ने शिवपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी. घटना की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा गया. सीआइडी टीम को सफलता मिली. तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया, जबकि चौथा आरोपी अभिषेक सिंह को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से फिराैती के 23 लाख रुपये बरामद किये गये. आरोपियों को सिटी सेशन विचार भवन अदालत में पेश किया गया. करीब 10 साल बाद गुरुवार को न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया.

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