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कोयला कंपनियों में अनुकंपा नियोजन पर लगेगी रोक

सीआइएल प्रबंधन देता रहा है इसके लिए कोर्ट के आदेशों का हवाला यूनियनों ने जारी रखा है अपना विरोध, 31 मार्च से पहले होगा फैसला सांकतोडिया : कोयला कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर प्रवंधन के तेवर सख्त है. प्रवंधन सिर्फ खान दुर्घटना में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के […]

सीआइएल प्रबंधन देता रहा है इसके लिए कोर्ट के आदेशों का हवाला

यूनियनों ने जारी रखा है अपना विरोध, 31 मार्च से पहले होगा फैसला
सांकतोडिया : कोयला कंपनियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर प्रवंधन के तेवर सख्त है. प्रवंधन सिर्फ खान दुर्घटना में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के पक्ष में है. जबकि मेडिकल अनफिट, बीमारी या फिर खदान के बाहर दुर्घटना में निधन होने पर कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं देने की तैयारी है. यूनियनों का कहना है कि यदि कंपनी ने आश्रितों को नौकरी देने के मामले में अपने नए नियम को लागू कर दिया तो बड़ी संख्या में कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलेगी. जबकि अबतक खान दुर्घटना में कर्मचारी के निधन के साथ ही अन्य तरह के मामलों में भी कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति का प्रावधान रहा है.
प्रवंधन वित्तीय दबाब कम करने के लिए इस रणनीति के तहत फैसले ले रहा है. यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं. कर्मियों के आश्रितों के नियोजन पर अंतिम फैसला मार्च के आखिरी तक होना है. लेकिन इस मुद्दे पर भी चर्चा इसी हफ्ते के भीतर 18 जनवरी को बिलासपुर में होने की संभावना है. जिसमे फीमेल वीआरएस , 9.3.0, 9.4.0 के तहत नौकरी देने पर भी चर्चा की जाएगी. आश्रितों को नौकरी देने के मुद्दे पर मंथन करने के लिए गठित कमिटी इस पर फैसला लेगी. हालांकि प्रवंधन ने मार्च, 2018 के बाद मेडिकल अनिफट एवं अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने का मन बना लिया है. इसकी जानकारी होने पर यूनियनों ने पहले विरोध भी किया लेकिन इसके लिए गठित कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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