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नंदीग्राम मामले में माकपा नेताओं को अग्रिम जमानत

हल्दिया. नंदीग्राम कांड में माकपा के नेताओं हिमांशु दास और शंभु दास अधिकारी को 20 हजार रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंजूर की. न्यायाधीश दीपंकर दत्त की खंडपीठ ने तीन नेताओं की अग्रिम जमानत को मंजूर किया था. हालांकि जमानत मिलनेवाले श्रीपति जाना नामक माकपा नेता का कुछ दिन पहले ही […]

हल्दिया. नंदीग्राम कांड में माकपा के नेताओं हिमांशु दास और शंभु दास अधिकारी को 20 हजार रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंजूर की. न्यायाधीश दीपंकर दत्त की खंडपीठ ने तीन नेताओं की अग्रिम जमानत को मंजूर किया था. हालांकि जमानत मिलनेवाले श्रीपति जाना नामक माकपा नेता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था.

14 दिसंबर को न्यायाधीश दीपंकर दत्त की खंडपीठ में अग्रिम जमानत का आवेदन तीन अन्य नेताओं बिजन दास, प्रजापति दास व रबीउल इस्लाम ने भी दिया था. बाकी दो माकपा नेता रबीन गिरि व प्रताप साव ने सोमवार को आवेदन किया है.

क्या है मामला : उल्लेखनीय है कि 2007 के 14 मार्च को गोली चलाने की घटना में 12 लोगों के खिलाफ गत 26 जून को हल्दिया अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को सीबीआइ ने जमा किया था. इसमें तत्कालीन पुलिस अधिकारी सत्यजीत बनर्जी, देवाशीष बड़ाल व स्थानीय शेखर राय के नाम शामिल थे. इससे पहले तमलुक अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों की जमानत को मंजूर किया था. माकपा के नौ नेताओं में बादल गाड़ूदास को पहले ही जमानत मिल गयी थी. बाकी आठ नेताओं की जमानत याचिका को तमलुक अदालत ने खारिज कर दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने कलकत्ता हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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