कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को उनके परिसरों के आसपास 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले किसी भी व्यक्ति पर 200 रुपये जुर्माना लगाने को कहा है. पिछले सप्ताह जारी एक निर्देश में राज्य के शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है.
राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को बताया कि हमने राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में एक परिपत्र भेजा है और संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि 2008 में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाये. शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे निरीक्षकों को एक हलफनामा दें, जिसमें संस्थान को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया हो.
श्री चटर्जी ने कहा हम चाहते हैं कि शिक्षण संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि परिसर के अंदर कोई भी तंबाकू या तंबाकू के उत्पादों का सेवन न करें. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां सिगरेट, बीडी की राख, तंबाकू के खाली पैकेट या थूकने के निशान भी न हों.