न्यायाधीश एससी शर्मा ने नोटिस पर गत जुलाई महीने में स्थगनादेश लगाया था और पश्चिम बंगाल सीआइडी को याचिका का जवाब देने के लिए कहा था. सोमवार को अपने जवाब में पश्चिम बंगाल सीआइडी ने कहा कि इस मामले में श्री विजयवर्गीय के बयान को रिकॉर्ड करने की जरूरत है. सीआइडी ने नोटिस पर लगाये गये स्थगनादेश को हटाने की मांग की.
श्री विजयवर्गीय ने समन को चुनौती देते हुए कहा था कि वह इंदौर के स्थायी नागरिक हैं और पुलिस केवल उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी कर सकती है. राज्य सीआइडी ने श्री विजयवर्गीय को इस वर्ष गत 20 जुलाई को नोटिस जारी किया था और उन्हें निर्देश दिया था कि वह 27 जुलाई के पहले पुलिस के सामन पेश हों. लेकिन इसपर 25 जुलाई को स्थगनादेश लगा दिया गया था.